मतदान दिवस के दिन जिले के सभी श्रमिको को संवेतन अवकाश देने के निर्देश 

चित्तौडगढ 3 अप्रैल। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य में लोकसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करते हुए 19 और 26 अप्रैल 2024 को मतदान कि तिथी निश्चित की गई है।

मतदान दिवस के दिन जिले के सभी श्रमिको को संवेतन अवकाश देने के निर्देश 

मतदान दिवस के दिन जिले के सभी श्रमिको को संवेतन अवकाश देने के निर्देश 

चित्तौडगढ 3 अप्रैल। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य में लोकसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करते हुए 19 और 26 अप्रैल 2024 को मतदान कि तिथी निश्चित की गई है।

इस संबंध में जिले के उपश्रम आयुक्त गजराज सिंह राठौड ने अपील कर बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनिमय, 1951 की धारा 135 (ख) के अनुसार मतदान के दिन किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापन में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को, जो लोकसभा के लिए निर्वाचन में मतदान करने का हकदार है, को मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश मंजूर किया जावेगा। यदि कोई नियोजक उक्त प्रावधानों की अवहेलना करते हुए मतदान के दिन कर्मचारी को मताधिकार का उपयोग करने हेतु अवकाश नही देता है तो इसके लिए दण्डात्मक कार्यवाही हेतु संबंधित रिटर्निंग अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी को तथ्यात्मक विवरण देते हुए अवगत कराया जा सकता है