नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपियों को 20-20 साल की सजा:बाइक पर बैठाकर घर छोड़ने का दिया था झांसा, जंगल में ले जाकर की दरिंदगी
पाली नाबालिग को जंगल में ले जाकर उससे दुष्कर्म करने वाले दो आरोपियों को पोक्सो कोर्ट संख्या तीन के जज ने 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। आरोपियों ने नाबालिग को घर छोड़ने का झांसा दिया था और फिर उसे जबरन अपने साथ बाइक पर जंगल में ले जाकर दरिंदगी की।

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपियों को 20-20 साल की सजा:बाइक पर बैठाकर घर छोड़ने का दिया था झांसा, जंगल में ले जाकर की दरिंदगी
पाली
नाबालिग को जंगल में ले जाकर उससे दुष्कर्म करने वाले दो आरोपियों को पोक्सो कोर्ट संख्या तीन के जज ने 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। आरोपियों ने नाबालिग को घर छोड़ने का झांसा दिया था और फिर उसे जबरन अपने साथ बाइक पर जंगल में ले जाकर दरिंदगी की।
पोक्सो कोर्ट संख्या तीन के विशिष्ठ लोक अभियोजक नवरत्न अग्रवाल ने बताया- पाली के औद्योगिक थाना निवासी एक व्यक्ति ने 15 अक्टूबर 2023 को रिपोर्ट दी। इसमें बताया कि 14 अक्टूबर 2023 को उनकी 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली नाबालिग लड़की रात 8 बजे कॉपी लेने शॉप पर गई थी। इस दौरान परिचित जसवंतसिंह ने उसे घर छोड़ने का झांसा देकर बाइक पर बैठने को कहा। उसके साथ गणपतसिंह भी था। मना करने पर जबरदस्ती बैठाया और सुनसान जगह पर ले गए। वहां जसंवतसिंह ने उसके साथ जबरदस्ती रेप किया और फिर गणपतसिंह ने भी उसके साथ दरिंदगी की। दोनों ने किसी को कुछ भी बताने पर जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद रात 10 बजे महाराणा प्रताप सर्किल (औद्योगिक थाना) छोड़कर फरार हो गए।
घर आकर परिजनों को बताई घटना
घटना को लेकर पीड़िता के पिता ने 15 अक्टूबर 2023 को औद्योगिक थाने में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। मामले में पुलिस ने राजसमंद जिले के भीम थाना क्षेत्र के परतों का चौड़ा (अजीतगढ़) निवासी 24 साल के JCB ड्राइवर जसवंतसिंह पुत्र डूंगरसिंह और पाली के औद्योगिक नगर थाना क्षेत्र के रावत नगर (अम्बेडकर नगर) निवासी 22 साल के गणपतसिंह पुत्र प्रेमसिंह को गिरफ्तार कर कोर्ट के आदेश पर जेल भेजा।
आरोपियों को 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा
मामले में आज 23 अप्रेल को पोक्सो कोर्ट संख्या तीन के विशिष्ठ न्यायाधीश अनवर अहमद चौहान ने सुनवाई करते हुए दोनों आरोपियों को नाबालिग के अपहरण और रेप करने का दोषी माना और 24 साल के जसंवतसिंह और 22 साल के डूंगरसिंह को 20-20 साल के कठोर कारावास, 35 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। इस मामले में अनुसंधान co सिटी जितेंद्र सिंह ने किया था।
दोस्ती के झांसे में लेकर किया रेप
पीड़िता के घर के आगे पेड़ लगा हुआ था। उसे हटाने के लिए उसके पिता ने जेसीबी ड्राइवर जसवंतसिंह को बुलाया था। इस दौरान आरोपी का कुछ दिन तक उसके घर आना-जाना लगा रहा। इस दौरान उसने नाबालिग के मोबाइल नंबर ले लिए और फोन कर परेशान करने लगा। घटना वाली शाम को नाबालिग को जाते हुए आरोपी ने देख लिया और अपने दोस्त गणपतसिंह के साथ मिलकर उसका बाइक से पीछा किया और जबरदस्ती अपने साथ बाइक पर बिठाकर उसे जंगल में ले जाकर दरिंदगी की।