लोकसभा आम चुनाव 2024  मतदान दिवस पर सवैतनिक अवकाश के आदेश 

चित्तौड़गढ़ 24 अप्रैल। जिला निर्वाचन अधिकारी आलोक रंजन ने आदेश जारी कर मतदान दिवस पर सवैतनिक अवकाश प्रदान करने का आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार जिले में 26 अप्रैल 2024 को लोक सभा चुनाव हेतु मतदान किया जाएगा,

लोकसभा आम चुनाव 2024      मतदान दिवस पर सवैतनिक अवकाश के आदेश 

लोकसभा आम चुनाव 2024 

मतदान दिवस पर सवैतनिक अवकाश के आदेश 

चित्तौड़गढ़ 24 अप्रैल। जिला निर्वाचन अधिकारी आलोक रंजन ने आदेश जारी कर मतदान दिवस पर सवैतनिक अवकाश प्रदान करने का आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार जिले में 26 अप्रैल 2024 को लोक सभा चुनाव हेतु मतदान किया जाएगा,

इस संबंध में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135 (ख) के अनुसार मतदान के दिन किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापन में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को, जो लोकसभा के लिए निर्वाचन में मतदान करने का हकदार है, को मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश प्रदान किया जावेगा। अवकाश मंजूर किए जाने के कारण किसी ऐसे व्यक्ति की मजदूरी से कोई कटौती या उसमें कोई कमी नहीं की जाएगी। आदेश के उल्लंघन पर दंडनीय कार्यवाही की जाएगी।