सिविल सेवा आचरण नियम का उल्लंघन करने पर कांस्टेबल निलंबित।
चित्तौड़गढ़। पुलिस विभाग में नियुक्त हो राजस्थान सिविल सेवा आचरण नियम 1971 का उल्लंघन करने पर पुलिस अधीक्षक ने शुक्रवार को जारी आदेश में कॉन्स्टेबल को निलंबित किया है।

सिविल सेवा आचरण नियम का उल्लंघन करने पर कांस्टेबल निलंबित।
ब्यूरो चीफ एम के जोशी चित्तौड़गढ़
चित्तौड़गढ़। पुलिस विभाग में नियुक्त हो राजस्थान सिविल सेवा आचरण नियम 1971 का उल्लंघन करने पर पुलिस अधीक्षक ने शुक्रवार को जारी आदेश में कॉन्स्टेबल को निलंबित किया है।
पुलिस अधीक्षक श्री राजन दुष्यंत ने बताया कि वर्ष 2018 बैच का भर्ती कॉन्स्टेबल लेसवा थाना भादसोड़ा निवासी रोशन लाल पुत्र वरदू को पुलिस विभाग में नियुक्ति के दौरान राजस्थान सिविल सेवा आचरण नियम 1971 का उल्लंघन करने पर शुक्रवार को एक आदेश जारी कर निलंबित किया गया है। कॉन्स्टेबल के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई प्रारंभ की गई है।