लोकसभा आम चुनाव-2024 को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी ने जारी किए दिशा-निर्देश

लोकसभा आम चुनाव-2024 को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी ने जारी किए दिशा-निर्देश

(दिलखुश टाटावत)
देवली। लोकसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) डॉ. सौम्या झा ने आदर्श आचार संहिता एवं लोकसभा आम चुनाव-2024 को लेकर विभिन्न निर्देश प्रदान किये है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि जिले के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारियों के किसी भी तरह के अवकाश (मातृत्व, चाइल्ड केयर लीव एवं पूर्व में स्वीकृत मेडिकल अवकाश को छोड़कर) कलेक्ट्रेट कार्यालय में बनाए गए कार्मिक प्रकोष्ठ के प्रभारी अधिकारी की अनुमति के बिना स्वीकृत नहीं किये जाएं। चुनाव प्रक्रिया के दौरान अधिकारी एवं कर्मचारी अधोहस्ताक्षरकर्ता की अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ेगे एवं सभी कार्मिक अपने मोबाईल एवं दूरभाष नंबर चालू रखेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि निर्देशों की अवहेलना किये जाने पर संबंधित कार्मिकों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। राजकीय कार्मिक चुनाव में निष्पक्ष रहें, राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं लें
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत राजकीय कार्मिकों का राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने पर प्रतिबंध है। चुनाव में समस्त राजकीय कार्मिक निष्पक्ष रहें एवं चुनाव के दौरान होने वाली किसी भी तरह की राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं लेंवे। बिना अनुमति के किसी भी कार्मिक को कार्यग्रहण एवं कार्यमुक्त नहीं किया जाएगा जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि लोकसभा चुनाव एवं आदर्श आचार संहिता के मद्देनजर कलेक्ट्रेट कार्यालय की बिना अनुमति के किसी भी अधिकारी एवं कर्मचारी को कार्य ग्रहण एवं कार्यमुक्त नहीं किया जाएगा। अवकाश को किया निरस्त लोकसभा चुनाव-2024 के तहत अधिकारी एवं कर्मचारियों को मतदान के लिए नियुक्त किया जा चुका है। चुनाव प्रक्रिया के दौरान समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी अधोहस्ताक्षरकर्ता की अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। यदि कोई भी राजकीय कार्मिक अवकाश पर है तो ऐसे सभी कार्मिकों के अवकाश तत्काल प्रभाव से निरस्त किये गए है। बिना स्वीकृति के राजकीय एवं निजी स्थानों पर पोस्टर-बैनर नहीं लगाएं जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) डॉ. सौम्या झा ने आदर्श आचार संहिता के प्रभावी रहने तक सभी सरकारी, सार्वजनिक एवं निजी स्थानों पर किसी भी प्रत्याशी एवं आमजन द्वारा बिना स्वीकृति के लगाई जाने वाली प्रचार सामग्री जैसे दीवार लेखन, पोस्टर, बैनर, पंपलेट समेत अन्य प्रकार की प्रचार सामग्री को प्रतिबंधित किया है। उन्होंने बताया कि बिना अनुमति के किसी भी स्थान पर, पोस्टर, बैनर, पंपलेट समेत अन्य प्रकार की प्रचार सामग्री पाई जाती है तो संबंधित के खिलाफ सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।