*सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, बिना इजाजत नहीं गिराए जाएंगे दिल्ली के शेल्टर होम्स।*

*सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, बिना इजाजत नहीं गिराए जाएंगे दिल्ली के शेल्टर होम्स।*

रिपोर्टर प्रकाश सोलंकी पिपलवास

सप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के शेल्टर होम्स को लेकर बड़ा आदेश जारी किया है। इस आदेश के मुताबिक दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के बगैर अब शेल्टर होम्स नहीं ढहाए जा सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दिल्ली अर्बन शेल्टर्स इम्प्रोवमेंट बोर्ड को अंतरिम आदेश जारी किया है। इस आदेश के मुताबिक अर्बन शेल्टर होम्स बिना सुप्रीम कोर्ट की इजाज़त के नहीं गिराया जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिल्ली पुलिस में कार्यरत अन्य सभी प्राधिकरणों को निर्देश दिया गया है कि वह आश्रयों को ध्वस्त न करें। इसी के साथ दिल्ली में बेघरों के बिना कोर्ट पहुंचे सुप्रीम कोर्ट ने अस्थायी आश्रयों को गिराने से अधिकारियों को रोक दिया है। कितने दाखिल की थी याचिका ? इस मामल में सामाजिक कार्यकर्ता हर्ष मंदार और इंदु प्रकाश ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट इसे बिना मंजूरी ना गिराने का आदेश दिया है। SLMC दाखिल करेगी ऑडिट रिपोर्टसुप्री कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट शेल्टर मैनेजमेंट कमिटी को दिल्ली सभी शेल्टर के ऑडिट का आदेश दिया है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने को भी कहा है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने गिराए जा चुके शेल्टर्स होम के विस्थापन को लेकर प्लान कोर्ट में पेश करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर मंदार द्वारा चलाए जा रहे तीन अस्थाई शेल्टर्स होम को गिराने पर फिलहाल रोक लगा दी है।