जिले में 06 जून तक लाउडस्पीकर का उपयोग निषिद्ध रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक पूर्ण रूप से निषिद्ध किया गया है

चित्तौड़गढ़ 16 मार्च। जिला मजिस्ट्रेट आलोक रंजन ने आदेश जारी कर 06 जून तक सम्पूर्ण जिला क्षेत्र में किसी भी प्रकार के ध्वनि प्रसारक यन्त्रों तथा लाउड स्पीकर का उपयोग रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक पूर्ण रूप से निषिद्ध किया है।

जिले में 06 जून तक लाउडस्पीकर का उपयोग निषिद्ध     रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक पूर्ण रूप से निषिद्ध किया गया है

जिले में 06 जून तक लाउडस्पीकर का उपयोग निषिद्ध

रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक पूर्ण रूप से निषिद्ध किया गया है

चित्तौड़गढ़ 16 मार्च। जिला मजिस्ट्रेट आलोक रंजन ने आदेश जारी कर 06 जून तक सम्पूर्ण जिला क्षेत्र में किसी भी प्रकार के ध्वनि प्रसारक यन्त्रों तथा लाउड स्पीकर का उपयोग रा

त्रि 10.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक पूर्ण रूप से निषिद्ध किया है।

आदेश के अनुसार भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य में लोकसभा आम चुनाव, 2024 की घोषणा के साथ ही सभी राजनैतिक दलों, प्रत्याशियों, कार्यकर्ताओं, समर्थकों एवं सहयोगियों द्वारा चुनाव प्रचार के लिए लाउडस्पीकर का उपयोग किया जाता है। इन लाउडस्पीकरों का उपयोग केवल चुनाव सभा, मंचों पर ही नहीं किया जाता वरन् ट्रकों, बसों, कारों, टैक्सी वाहनों, वैन, तिपहिया वाहनों, साईकिल, रिक्शा आदि वाहनों पर भी लगाकर किया जाता हैं। इसके परिणाम स्वरूप अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण से सामान्य व्यक्ति की शांति भंग होती है तथा छात्र समुदाय की पढ़ाई भी प्रभावित होती है। इस प्रकार के लाउडस्पीकर अत्यधिक तेज आवाज से तथा रात्रि में देरी तक बजाये जाते है, जिससे वयोवृद्ध, बीमार व्यक्तियों को भी काफी असुविधा होती है।

जिला मजिस्ट्रेट ने दिनांक 05 फरवरी, 2010 को जारी आदेश की निरन्तरता में राजस्थान कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1963 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण चित्तौड़गढ़ जिले के समस्त क्षेत्र में कोलाहल नियंत्रण हेतु समस्त प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग के लिए निम्न प्रकार से निषेधाज्ञा लागू

की है।