जयपुर राजस्थान में शव रखकर प्रदर्शन करने पर 5 साल तक जेल; नेताओं पर भी होगा एक्शन
राजस्थान में डेड बॉडी रखकर विरोध प्रदर्शन करने वालों को 2 से लेकर 5 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है। विधानसभा में इससे जुड़ा एक बिल पास हुआ है।

जयपुर राजस्थान में शव रखकर प्रदर्शन करने पर 5 साल तक जेल; नेताओं पर भी होगा एक्शन
संवादाता मुकेश कुमार जोशी चित्तौड़गढ़
राजस्थान में डेड बॉडी रखकर विरोध प्रदर्शन करने वालों को 2 से लेकर 5 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है। विधानसभा में इससे जुड़ा एक बिल पास हुआ है।
इसके मुताबिक, अगर परिजन डेड बॉडी लेने से मना करते हैं तो उन्हें एक साल की सजा हो सकती है। अगर कोई नेता या गैर-परिजन शव का इस्तेमाल विरोध प्रदर्शन में करेंगे तो उन्हें भी 5 साल तक सजा हो सकती है।भाजपा ने इसे जनता की आवाज दबाने वाला कानून बताया है। इनका कहना है कि जब भारी अन्याय होता है तभी परिवार मजबूरन ऐसा करता है। सरकार न्याय दिलाने की बजाय सजा दिलवा रही है। उधर सरकार का तर्क दिया है कि डेड बॉडी रखकर धरना देने और नौकरी - पैसों की मांग की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। साल 2019 से 2023 तक ऐसे 306 मामले सामने आ चुके हैं। कानून नहीं लाते तो यह आंकड़ा और बढ़ता रहता