श्रम विभाग की योजनाओ, बाल श्रम, बाल विवाह, सिलिकोसिस, इ श्रम पंजीयन आदि की दी जानकारी।
श्रम विभाग की योजनाओ, बाल श्रम, बाल विवाह, सिलिकोसिस, इ श्रम पंजीयन आदि की दी जानकारी।
ब्यूरो चीफ एम के जोशी चित्तौड़गढ़
जे
चितौडगढ विकासखंड के ग्राम पंचायतों के जागरूक कार्यकर्ता गण को दी, बाल श्रम रोकथाम, बाल विवाह अधिनियम की जानकारी तथा श्रम विभाग के कल्याण कारी योजनाओ की दी जानकारी---
18 वर्ष से कम उम्र के बालको से नही कराऐ बाल श्रम, ओर ना ही कराऐं बाल विवाह----ओजस्वी
चितौडगढ 2 फरवरी
जिले के प्रयास संस्थान द्वारा आयोजित कार्यक्रम जो कि पॅचायत समिति सभागार में
पुर्व मुख्य कार्य कारी अधिकारी जिला परिषद सुनिल झा, सॅरपच रणजीत सिंह भाटी, डाक्टर नागेन्द्र गुप्ता, श्रम विभाग से अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी मदन सालवी ओजस्वी, जवाहर सिह डागूर, श्रमिक नेता प्रभात सिन्हा, रसद विभाग से निरीक्षक पिंकी स्वर्णकार, प्रयास संस्थान सॅयोजक रामेश्वर लाल शर्मा, विजय सिह आदि के सानिध्य में
आयोजित किया गया, चितौडगढ उपखण्ड के उदपुरा, घटियावली, नेतावलगढ पाछली, मानपुरा, सुरजपोल ,ऐराल, आदि गांवों के कार्यकर्ता गण, जागरूक पदाधिकारीगन, महिलाओ, तथा विभिन्न विभागों के एव संगठनों समूहों को जानकारी देते हूऐ
श्रम विभाग चित्तौडगढ से अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी मदन सालवी ओजस्वी ने बताया कि जिले में कहीं भी कोई बाल विवाह ना हों। इसके लिऐ हम सभी जिम्मेदार होकर बाल विवाह से होने वाले नुकसान से आम जन को अवगत कराऐ। बाल विवाह रोकथाम में वार्ड पंच, सरपंच, पटवारी, सचिव, आंगनवाडी कार्यकर्ता, बाल कल्याण अधिकारी पुलिस सभी जिम्मेदार होते है। इस बार सरकार ने अभी से प्रयास तेज कर दिये है। बाल विवाह होने पर जिम्मेदार के प्रति कार्यवाही होना तेय है वही बाल विवाह कराने पर कानूनन शक्ति से काम करेगा। कोई भी कहीं भी बाल विवाह होता है या ऐसा पाया जाऐ , स्थापित कन्ट्रोल रूम, व जिला प्रशासन को अवगत कराया जाना आवशयक है।
श्रम विभाग चित्तौडगढ से अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी मदन सालवी ओजसवी ने बताया कि जो कोई मार्बल व्यवसाय में काम करते हो, पत्थर घिसाई, चिराई, के दोरान नाक मुंह में मिट्टी के कण प्रवेश कर जो होनी, बीमार रोग होता है उसे सिलिकोसिस कहते है
यदि ऐसा हो, चिकित्सक जांच में सिलिकोसिस पाया जाऐ तो नियमानुसार लाभ के लिए श्रम विभाग की कोर्ट में क्लेम पेश कर सकते है।
ओजस्वी ने
बाल श्रम रोकथाम पर जानकारी देते हूऐ बताया कि जिले में कोई भी नियोजक अपने यहां 18 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बालक बालिका से काम नही कराया जाऐ, ऐसा पाया जाने पर नियोजक के विरुद्ध सख्त कार्यवाही होगा। बाल श्रम कराना गैर कानूनी है।
श्रम विभाग की विशेष टीम द्वारा बाल श्रम नही कराने के सपत पत्र भी भरवाऐ जा रहे है।
श्रम विभाग के अधिकारी मदन सालवी ओजस्वी ने सेमीनार में उपस्थित बडी संख्या में महिला पुरूषो को सिलिकोसिस, बाल श्रम, बाल विवाह रोकथाम, ई श्रम पॅजीयन तथा महत्व, शिक्षा का जीवन में महत्व प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना आदि की सभी को बारीकी से जानकारी देते हूऐ जागरूक किया गया। योजनाओ का प्रचार प्रसार किया गया।
ओजस्वी ने बताया कि श्रम विभाग की महत्वपूर्ण योजनाओ में निर्माण श्रमिको के पॅजीयन तथा विभिन्न लाभ की जानकरी भी प्रदान की।
सभागार में उपस्थित पदाधिकारीगन द्वारा सॅका सामाधान स्वरूप पुछे गये अनेकों प्रश्नो के उतर देकर भी समाधान किया गया।
जिले के एन जी ओ संस्थान प्रयास संस्थान द्वारा प्रायोजित इस बहुआयामी कार्यक्रम में माधव लाल मेघवाल, रामचन्द्र भील, फूल शॅकर शर्मा, के साथ ही सुनिल कुमार झा पुर्व प्रशानिक अधिकारी, रसद विभाग से पिंकी स्वर्णकार, श्रम विभाग से मदन सालवी ओजस्वी, जवाहर सिह डागूर, सॅरपच रणजीत सिंह भाटी, आदि ने महत्वपूर्ण अनेको विषयों पर जानकारी दी।
समाचार
मदन सालवी ओजस्वी
अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी
2-2-2023